सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा देश भर के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों, चौराहों और एक्सप्रेसवे पर लगाए गए आधुनिक एआई आधारित हाई-डेफिनिशन सीसीटीवी कैमरों के चलते अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर वाहन चालकों को मौके पर रोके बिना ही सीधे ई-चालान (e-Challan) एसएमएस के जरिए मोबाइल पर भेज दिया जाता है। रेड लाइट जंप करना, हेलमेट या सीटबेल्ट न लगाना, ओवर-स्पीडिंग, या गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने जैसे सामान्य उल्लंघनों पर तुरंत डिजिटल चालान जनरेट हो जाता है। यदि समय रहते चालान का निपटारा न किया जाए, तो वाहन का बीमा नवीनीकरण रुक सकता है और मामला वर्चुअल कोर्ट में ट्रांसफर हो सकता है। यदि आपके वाहन पर अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) नहीं लगी है या गाड़ी चेकिंग के दौरान तुरंत दस्तावेज दिखाने के लिए आप डिजिलॉकर से डिजिटल डीएल व आरसी का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो इन नियमों को जानना आपके लिए और भी आवश्यक हो जाता है。

1. ई-चालान स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें? अपने वाहन पर कोई लंबित चालान है या नहीं, यह जानने के लिए निम्नलिखित आसान स्टेप्स अपनाएं:

1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले परिवहन मंत्रालय के आधिकारिक ई-चालान पोर्टल (echallan.parivahan.gov.in) पर जाएं। 2. चालान डिटेल्स चुनें: होमपेज पर 'Check Online Services' के तहत 'Check Challan Status' पर क्लिक करें। 3. सर्च विकल्प भरें: आपके सामने 3 विकल्प आएंगे—चालान नंबर (Challan Number), वाहन नंबर (Vehicle Number), या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL Number)। 4. वाहन नंबर और चेसिस/इंजन नंबर डालें: अपनी गाड़ी का नंबर और आरसी के अंतिम 5 अंक (Chassis No या Engine No) दर्ज करें। 5. कैप्चा कोड डालकर 'Get Detail' पर क्लिक करें: स्क्रीन पर आपकी गाड़ी पर कटे सभी पुराने व नए चालानों की सूची, तारीख, अपराध का प्रकार, कैमरे की फोटो और जुर्माने की कुल राशि खुलकर सामने आ जाएगी।

2. चालान का ऑनलाइन भुगतान कैसे करें? यदि चालान अभी पुलिस पोर्टल पर सक्रिय है और कोर्ट नहीं भेजा गया है:

- चालान लिस्ट के सामने दिए गए 'Pay Now' बटन पर क्लिक करें। - अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी (OTP) से वेरिफिकेशन पूरा करें। - पेमेंट गेटवे चुनें: आप नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या किसी भी यूपीआई ऐप (जैसे PhonePe, Google Pay, Paytm) से जुर्माना भर सकते हैं। - रसीद डाउनलोड करें: पेमेंट सफल होते ही डिजिटल भुगतान रसीद (Transaction Receipt) तुरंत डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें।

3. राष्ट्रीय लोक अदालत में चालान पर 50% छूट और निपटारा यदि आपकी गाड़ी पर बहुत सारे पुराने चालान लंबित हैं और भारी जुर्माने की राशि जमा हो चुकी है:

- नेशनल लोक अदालत का आयोजन: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हर 3 महीने में देश भर की जिला अदालतों में नेशनल लोक अदालत आयोजित करते हैं। - ऑनलाइन टोकन बुकिंग: लोक अदालत लगने से 2 से 3 दिन पहले दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों के ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर लोक अदालत ऑनलाइन टोकन विंडो खुलती है। - टोकन जनरेट करें: अपना वाहन नंबर डालकर टोकन और निर्धारित कोर्ट रूम का समय व तारीख चुनें। - कोर्ट में पेशी: नियत दिन पर कोर्ट जाकर मजिस्ट्रेट के सामने चालान प्रस्तुत करें। लोक अदालत में जज चालान की परिस्थितियों को देखते हुए जुर्माने की राशि को 50% से 70% तक कम कर देते हैं अथवा कई बार चेतावनी देकर चालान निस्तारित (Disposed) कर देते हैं।

4. फर्जी चालान एसएमएस से सावधान रहें साइबर ठग आजकल लोगों के मोबाइल पर फर्जी चालान कटने का एसएमएस भेजते हैं, जिसमें एपीके फाइल (APK File) या संदिग्ध लिंक होता है। ध्यान रखें कि सरकारी ई-चालान का लिंक हमेशा सिर्फ 'gov.in' डोमेन पर समाप्त होता है। किसी भी अनधिकृत लिंक पर क्लिक न करें और हमेशा सीधे echallan.parivahan.gov.in पर जाकर ही स्टेटस चेक करें।