सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पूरे भारत में वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए डिजिटल दस्तावेजों को अनिवार्य कानूनी मान्यता दी है। यदि आप गाड़ी चलाते समय पर्स या मूल दस्तावेज घर भूल जाते हैं, तो अपने मोबाइल में DigiLocker Portal या ऐप में मौजूद डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) दिखाकर चालान से बच सकते हैं।

क्या ट्रैफिक पुलिस डिजिलॉकर दस्तावेज मानने से इनकार कर सकती है? सड़क परिवहन मंत्रालय के आधिकारिक सर्कुलर और मोटर वाहन नियम (संशोधित 2020) के अनुसार:

इससे जुड़ी जानकारी के लिए HSRP नंबर प्लेट ऑनलाइन कैसे बुक करें? सही वेबसाइट और डिलीवरी जांचें भी पढ़ें।

- केंद्रीय मोटर वाहन नियम 139 के तहत डिजिलॉकर और mParivahan ऐप में 'Issued' वर्ग में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज मूल दस्तावेज के समान कानूनी रूप से पूरी तरह मान्य हैं। - किसी भी राज्य की ट्रैफिक पुलिस या परिवहन विभाग का अधिकारी इसे स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता। - ध्यान रखें कि मोबाइल गैलरी में रखी गई साधारण फोटो या पीडीएफ फाइल को कानूनी प्रमाण नहीं माना जाता; दस्तावेज केवल आधिकारिक डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म से डिजिटल रूप से सत्यापित (Digitally Verified) होना चाहिए।

डिजिलॉकर पर ड्राइविंग लाइसेंस (DL) कैसे लिंक और डाउनलोड करें? 1. गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से DigiLocker ऐप डाउनलोड करें अथवा आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। 2. अपने आधार नंबर और मोबाइल पर आए OTP की मदद से 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन बनाकर लॉगिन करें। 3. होम स्क्रीन पर दिए गए 'Search' विकल्प में जाएं और 'Ministry of Road Transport and Highways' चुनें। 4. सूची में से 'Driving Licence' पर क्लिक करें। 5. अपना पूरा नाम और जन्मतिथि आधार के अनुसार स्वतः दिखेगी। यहां अपना वैध ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करें। 6. 'Get Document' पर क्लिक करते ही कुछ ही सेकंड में आपका डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड होकर 'Issued Documents' सेक्शन में सुरक्षित हो जाएगा।

इससे जुड़ी जानकारी के लिए DigiLocker में DL और RC: issued दस्तावेज और मोबाइल की फोटो में बड़ा फर्क भी पढ़ें।

वाहन की RC (Registration Certificate) कैसे जोड़ें? 1. डिजिलॉकर के 'Search' सेक्शन में दोबारा सड़क परिवहन मंत्रालय पर जाएं। 2. 'Registration of Vehicles' विकल्प पर क्लिक करें। 3. अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर (जैसे DL01AB1234) दर्ज करें। 4. वाहन के चेसिस नंबर (Chassis Number) के अंतिम 5 अंक दर्ज करें। 5. 'Get Document' दबाएं। आपकी गाड़ी की संपूर्ण आरसी डिजिटल रूप से जनरेट हो जाएगी।

क्यूआर कोड से ट्रैफिक पुलिस वेरिफिकेशन डिजिलॉकर में डाउनलोड किए गए हर दस्तावेज पर एक सुरक्षित डिजिटल क्यूआर कोड (QR Code) होता है। जब ट्रैफिक पुलिस चेकिंग के दौरान दस्तावेज मांगती है, तो वे अपनी ई-चालान मशीन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके वाहन व लाइसेंस की वैधता की तुरंत पुष्टि कर सकते हैं।

#DigitalIndia #कामकीबात #BaatBaaki