भारत में दोपहिया (MCWG) या चारपहिया (LMV) वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) होना मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनिवार्य है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने Parivahan Sewa और Sarathi Parivahan Portal के माध्यम से लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। अब आवेदक घर बैठे लर्निंग लाइसेंस (Learner's Licence) का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और केवल ड्राइविंग स्किल टेस्ट के लिए ही RTO जाने की जरूरत पड़ती है।

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के दो चरण: पहले LL, फिर परमानेंट DL नियमों के अनुसार किसी भी आवेदक को सीधे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता। पूरी प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होती है:

- लर्निंग लाइसेंस (Learner's Licence - LL): यह 6 महीने (180 दिन) के लिए मान्य एक अस्थायी लाइसेंस होता है, जिससे आप किसी वैध लाइसेंसधारी व्यक्ति की मौजूदगी में वाहन चलाना सीख सकते हैं। - परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस (Permanent DL): लर्निंग लाइसेंस जारी होने के कम से कम 30 दिन पूरे होने के बाद और 180 दिनों की वैधता समाप्त होने से पहले आप परमानेंट DL के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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पात्रता और आवश्यक दस्तावेज आवेदन शुरू करने से पहले अपने पास ये दस्तावेज स्कैन करके तैयार रखें:

- आयु सीमा: बिना गियर वाले दोपहिया वाहन (MCWOG, 50cc तक) के लिए न्यूनतम 16 वर्ष (अभिभावक की सहमति के साथ), सामान्य दोपहिया और हल्के चारपहिया वाहन (LMV) के लिए 18 वर्ष, और कमर्शियल वाहन के लिए 20 वर्ष। - पते और पहचान का प्रमाण: आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या बिजली/पानी का बिल। - आयु का प्रमाण: 10वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड या पासपोर्ट। - मेडिकल सर्टिफिकेट: सभी आवेदकों के लिए स्व-घोषणा शारीरिक फिटनेस फॉर्म (Form 1) और 40 वर्ष से अधिक आयु या कमर्शियल लाइसेंस आवेदकों के लिए रजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा हस्ताक्षरित Form 1A। - पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो और सफेद कागज पर किए गए डिजिटल हस्ताक्षर।

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Sarathi Parivahan पर लर्निंग लाइसेंस (LL) के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? 1. आधिकारिक Sarathi Parivahan Portal पर जाएं और ड्रॉपडाउन मेन्यू से अपना राज्य (State) चुनें। 2. बाईं तरफ दिए गए विकल्पों में 'Apply for Learner Licence' पर क्लिक करें और निर्देश पढ़कर 'Continue' दबाएं। 3. Learner's Licence Services FAQ के अनुसार, यहां आपको दो विकल्प मिलेंगे: 'Submit via Aadhaar Authentication' (घर बैठे बिना RTO गए ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए) और 'Submit without Aadhaar Authentication' (RTO जाकर सत्यापन कराने के लिए)। पहला विकल्प चुनें। 4. अपना आधार नंबर या वर्चुअल आईडी दर्ज करें और रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए OTP से वेरीफाई करें। आपकी बुनियादी जानकारी स्वतः फॉर्म में आ जाएगी। 5. अब वाहन की श्रेणी चुनें—जैसे दोपहिया के लिए MCWG (Motor Cycle With Gear) और कार के लिए LMV (Light Motor Vehicle)। 6. सेल्फ-डिक्लेरेशन Form 1 भरें, हस्ताक्षर अपलोड करें और ऑनलाइन शुल्क (Fee) का भुगतान करें। 7. फीस जमा होने के बाद सड़क सुरक्षा ट्यूटोरियल वीडियो देखें और मोबाइल पर प्राप्त पिन की मदद से ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ (MCQ) ट्रैफिक नियम टेस्ट पास करें। टेस्ट पास करते ही आप अपना लर्निंग लाइसेंस PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के लिए स्लॉट बुकिंग और फीस लर्निंग लाइसेंस के 30 दिन पूरे होने पर Driver's License Services के तहत परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन करें:

- पुनः Sarathi Parivahan Portal पर जाकर 'Apply for Driving Licence' पर क्लिक करें। - अपना Learner Licence Number और जन्मतिथि (Date of Birth) दर्ज करें। - आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और अपने नजदीकी RTO में ड्राइविंग टेस्ट के लिए सुविधाजनक तारीख व समय का Slot Book करें। - निर्धारित सरकारी शुल्क: लर्निंग लाइसेंस (एक वाहन श्रेणी) के लिए ₹150 + ₹50 टेस्ट फीस, परमानेंट ड्राइविंग टेस्ट के लिए ₹300, और स्मार्ट कार्ड DL जारी करने के लिए ₹200 (एक साथ दोपहिया व चारपहिया बनवाने पर लगभग ₹1,000 से ₹1,350 कुल शुल्क लगता है)। - निर्धारित तिथि पर अपने वाहन और मूल दस्तावेजों के साथ RTO पहुंचकर ड्राइविंग टेस्ट दें। टेस्ट पास होने के बाद आपका DL डिजिलॉकर पर उपलब्ध हो जाता है और स्मार्ट कार्ड स्पीड पोस्ट से घर के पते पर भेज दिया जाता है।

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