सेवानिवृत्ति (Retirement) के बाद हर बुजुर्ग व्यक्ति की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह होती है कि उसकी जीवन भर की जमा पूंजी 100% सुरक्षित रहे और घर के नियमित खर्चों व दवाइयों के लिए हर महीने या हर तिमाही एक निश्चित आय मिलती रहे। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित 'वरिष्ठ नागरिक बचत योजना' (SCSS - Senior Citizen Savings Scheme) आज भारत में किसी भी बैंक एफडी (Fixed Deposit) की तुलना में सबसे अधिक और सुरक्षित रिटर्न देने वाली सरकारी योजना है। जिस तरह मध्यमवर्गीय परिवार लंबी अवधि की टैक्स-फ्री बचत के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खाता या पैसा दोगुना करने के लिए किसान विकास पत्र (KVP) योजना चुनते हैं, उसी तरह 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए एससीएसएस योजना नियमित आय का सबसे भरोसेमंद स्तंभ है。

1. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की मुख्य विशेषताएं और पात्रता - वर्तमान ब्याज दर: सरकार द्वारा इस योजना पर 8.2% प्रति वर्ष का आकर्षक ब्याज दिया जा रहा है। खाता खुलवाने के समय जो ब्याज दर तय होती है, वह पूरे 5 साल की अवधि के लिए लॉक हो जाती है। - आयु पात्रता: - 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक। - वीआरएस (VRS) या सुपरएनुएशन लेने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी (आयु 55 से 60 वर्ष के बीच), बशर्ते सेवानिवृत्ति लाभ मिलने के 1 महीने के भीतर निवेश किया जाए। - सेवानिवृत्त रक्षा कर्मी (Retired Defence Personnel) 50 वर्ष की आयु से ही इस योजना में खाता खोल सकते हैं। - निवेश सीमा: न्यूनतम 1,000 रुपये और अधिकतम 30 लाख रुपये। पति और पत्नी दोनों अलग-अलग व्यक्तिगत खातों के माध्यम से मिलकर कुल 60 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। - मैच्योरिटी अवधि: मूल अवधि 5 वर्ष होती है, जिसे मैच्योरिटी के बाद 3-3 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ाया जा सकता है।

2. तिमाही ब्याज कैलकुलेटर: 10 लाख से 30 लाख निवेश पर कितना पैसा मिलेगा? इस योजना में ब्याज का भुगतान हर तिमाही की पहली तारीख (1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी) को सीधे आपके बचत खाते में किया जाता है:

- 10 लाख रुपये के एकमुश्त निवेश पर: - तिमाही ब्याज (हर 3 महीने में): 20,500 रुपये - वार्षिक ब्याज: 82,000 रुपये - 5 साल में कुल अर्जित ब्याज: 4,10,000 रुपये (मूलधन 10 लाख अलग से वापस मिलेगा) - 20 लाख रुपये के निवेश पर: - तिमाही ब्याज: 41,000 रुपये - वार्षिक ब्याज: 1,64,000 रुपये - 30 लाख रुपये (अधिकतम सीमा) के निवेश पर: - तिमाही ब्याज: 61,500 रुपये (लगभग 20,500 रुपये प्रति माह के बराबर) - वार्षिक ब्याज: 2,46,000 रुपये - 5 साल में कुल ब्याज: 12,30,000 रुपये

3. टैक्स छूट और टीडीएस (TDS) के नियम - धारा 80C के तहत लाभ: एससीएसएस खाते में जमा की गई मूल राशि पर पुरानी टैक्स रिजीम के तहत प्रति वित्तीय वर्ष 1.5 लाख रुपये तक की आयकर छूट मिलती है। - टीडीएस नियम: यदि एक वित्तीय वर्ष में इस योजना से मिलने वाला कुल ब्याज 50,000 रुपये से अधिक होता है, तो डाकघर या बैंक द्वारा टीडीएस काटा जाता है। यदि वरिष्ठ नागरिक की कुल सालाना आय कर-मुक्त सीमा के भीतर है, तो वे फॉर्म 15H जमा करके टीडीएस कटौती रुकवा सकते हैं।

4. समय से पहले निकासी और खाता खोलने की प्रक्रिया - आपातकालीन निकासी: खाता खोलने के 1 साल बाद कभी भी इसे बंद किया जा सकता है। 1 से 2 साल के बीच बंद करने पर जमा राशि का 1.5% और 2 साल के बाद बंद करने पर 1% शुल्क कटता है। - खाता कैसे खोलें: अपने नजदीकी डाकघर (Post Office) या किसी भी सरकारी व अधिकृत निजी बैंक (जैसे SBI, PNB, HDFC, ICICI) में आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट फोटो और रिटायरमेंट प्रमाण पत्र के साथ जाकर आसानी से खाता खोला जा सकता है।